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तेलगी को 10 साल सश्रम कारावास | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
चेन्नई में सीबीआई की एक विशेष अदालत ने अरबों रुपए के जाली स्टैंप घोटाले के मुख्य अभियुक्त अब्दुल करीम तेलगी को 10 साल सश्रम कारावास की सज़ा सुनाई है. साथ में उन पर तीन करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है. यदि जुर्माना अदा नहीं किया गया तो सज़ा की अवधि तीन साल और बढ़ जाएगी. उल्लेखनीय है कि स्टैंप पेपर घोटाले के मामले में पुणे की एक अदालत ने 13 साल की सज़ा सुनाई थी. चेन्नई विशेष अदालत के न्यायाधीश एन वेलु ने कहा है कि बुधवार को सुनाई गई सज़ा पुणे अदालत की सज़ा के साथ ही चलेगी. अदालत ने तेलगी को सज़ा सुनाने के साथ ही तीन और लोगों, अब्दुल वहीद, बालाजी और जैकब चाको को पाँच-पाँच साल के सश्रम कारावास की सज़ा सुनाई है. एक अन्य अभियुक्त पीटर कैनेडी को तीन साल की सज़ा सुनाई गई है. इन चारों अभियुक्तों पर जुर्माना भी लगाया गया है. जब यह सज़ा सुनाई गई तो तेलगी, वहीद और जैकब तीनों पुणे के यरवदा जेल में थे और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए अदालत की कार्रवाई देख रहे थे. एक अभियुक्त बालाजी को बैंगलोर की जेल से यहाँ लाया गया था जबकि ज़मानत पर रिहा पीटर कैनेडी ख़ुद अदालत में हाज़िर हुए थे. अदालत ने कहा है कि सज़ा में वह अवधि घटा दी जाएगी जो अभियुक्त पहले ही जेल में काट चुके हैं. | इससे जुड़ी ख़बरें तेलगी को 13 वर्ष कारावास की सज़ा28 जून, 2007 | भारत और पड़ोस तेलगी समेत कई अभियुक्त हड़ताल पर30 मई, 2007 | भारत और पड़ोस स्टांप घोटाले में तेलगी को सज़ा24 मार्च, 2007 | भारत और पड़ोस तेलगी के टेप में नेताओं के नाम06 सितंबर, 2006 | भारत और पड़ोस स्टांप घोटाले में पुलिस अधिकारी गिरफ़्तार10 फ़रवरी, 2004 | भारत और पड़ोस 'तेलगी घोटाले की जाँच सीबीआई करे'02 दिसंबर, 2003 | भारत और पड़ोस | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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