'राधे मां' को राहत, गिरफ़्तारी पर रोक

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- Author, आयुष देशपांडे
- पदनाम, मुंबई से, बीबीसी हिंदी डॉटकॉम के लिए
- प्रकाशित
मुंबई हाई कोर्ट ने विवादों से घिरी 'राधे मां' की अग्रिम ज़मानत याचिका को मंजूर कर लिया है.
उनकी गिरफ़्तारी पर 26 अगस्त तक रोक लगा दी गई है.
अदालत ने उन्हें 19 और 26 अगस्त को सुबह 11 बजे से दोपहर बाद एक बजे तक कांदीवली पुलिस स्टेशन में हाज़िर रहने को कहा है.

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मुंबई पुलिस ने उनसे लंबी गहन पूछताछ की है. पुलिस अफ़सरों ने उनसे पूछताछ के लिए लगभग 70-80 सवालों की सूची तैयार की थी.
भक्तों का कहना है कि राधे मां पूरी तरह निर्दोष हैं और जो आरोप लगे हैं वे उनके रिश्तेदारों पर हैं, उन पर नहीं.
एक 32 वर्षीया महिला ने आरोप लगाया है कि 'राधे मां' ने उनके सास ससुर को दहेज़ मांगने के लिए उकसाया था.
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