उच्च न्यायालय ने नायडू की संपत्ति की छानबीन की मांग ख़ारिज की

प्रकाशित

आंध्र प्रदेश में विपक्ष के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू को उस समय एक बड़ी राहत मिली जब हैदराबाद में उच्य न्यालय ने उनकी संपत्ति की छानबीन करवाने की मांग करने वाली एक याचिका को रद्द कर दिया.

बीबीसी संवाददाता उमर फ़ारूक़ के अनुसार इससे पहले गत नवंबर में इसी अदालत की एक और खंडपीठ ने केंद्रीय जांच ब्यूरो, प्रवर्तन निदेशालय और अन्य एजेंसियों को नायडू और उनके 12 सहयोगियों की संपत्ति की छानबीन का आदेश दिया था. नायडू ने इसे चुनौती दी थी.

यह जनहित याचिका वाईएसआर कांग्रेस की अध्यक्ष और विधायक विजयलक्ष्मी ने दाखिल की थी.