बजट: आयकर में कोई बदलाव नहीं

वित्त मंत्री अरुण जेटली
प्रकाशित

1. कॉरपोरेट टैक्स की दरों में पांच फ़ीसदी की कटौती, इसे 30 फ़ीसदी से घटा कर 25 प्रतिशत कर दिया गया.

2. आयकर की दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया.

3. टैक्सों में मिल रही मौजूदा रियायतें बरक़रार रहेंगीं.

4. गुड्स एंड सर्विस टैक्स वर्ष 2016 से लागू होगा, इसके लिए संविधान में संशोधन किया जाएगा.

5. विदेशों में काला धन जमा करने पर 300 प्रतिशत का जुर्माना और दस साल तक की सज़ा.

बजट प्रावधनाों से उद्योगों को मिलेगा बढ़ावा

6. विदेशों में जमा काले धन के बराबर मूल्य की जायदाद देश में ज़ब्त कर ली जाएगी.

7. आयकर रिटर्न भरना ज़रूरी, विदेशों में जमा धन की जानकारी रिटर्न में नहीं देने पर सात साल तक की सज़ा.

8. एक लाख रुपए से ज़्यादा की ख़रीद पर पैन (परमानेंट अकाउंट नंबर) ज़रूरी.

9. संपत्ति कर (वेल्थ टैक्स) पूरी तरह ख़त्म, अधिक संपन्न लोगों पर दो फ़ीसदी का कर.

संपन्न लोगों को देना होगा अतिरिक्त कर

10. एक करोड़ रुपए से ज़्यादा की सालाना आमदनी पर दो प्रतिशत का अतिरिक्त सेस.

11. शिक्षा पर सेस 10 प्रतिशत से बढ़ा कर 12 फ़ीसदी.

12. सर्विस टैक्स बढ़ा कर 14 प्रतिशत किया गया.

13. स्वास्थ्य बीमा पर छूट. बुज़ुर्गों के स्वास्थ्य बीमा पर विशेष रियायत.

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