उबर का ड्राइवर बलात्कार का दोषी क़रार

दोषी करार दिए गए शिव कुमार यादव.
प्रकाशित

दिल्ली की एक अदालत ने पिछले साल पांच दिसंबर को ऐप पर आधारित टैक्सी सर्विस उबर की टैक्सी में एक महिला के साथ हुए बलात्कार के मामले में ड्राइवर को दोषी करार दिया है.

बचाव पक्ष के वकील धर्मेंद कुमार मिश्र ने बताया कि अदालत ने उनकी सभी दलीलों को नकार दिया. इस मामले में सज़ा 23 अक्टूबर को सुनाई जाएगी.

घटना के समय 25 साल की महिला गुड़गांव से दिल्ली के इंद्रलोक स्थित अपने घर जा रही थी.

पीड़ित महिला ने घटना के बाद मोबाइल से कार की फोटो खींच ली थी. उसी फ़ोटो के आधार पर पुलिस ने कार और ड्राइवर की पहचान कर उन्हें गिरफ़्तार किया था.

इस घटना के बाद दिल्ली पुलिस ने उबर के ख़िलाफ़ कथित धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया था.

दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में उबर की टैक्सियों के चलने पर प्रतिबंध लगा दिया था.

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