पाकिस्तान:कई सांसदों की सदस्यता निलंबित

    • Author, हफ़ीज़ चाचड़
    • पदनाम, बीबीसी हिंदी संवाददाता, इस्लामाबाद
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पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने परिसंपत्ति की जानकारी न देने पर 148 सांसदों और विधायकों की सदस्यता निलंबित कर दी है.

चुनाव आयोग की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार इसमें राष्ट्रीय एसेंबली के 76, पंजाब विधानसभा के 34 विधायक, सिंध के 16, ख़ैबर पख़्तूनख़्वाह प्रांत के 10 और बलूचिस्तान विधानसभा के 12 विधायक शामिल हैं.

निलंबित होने वालों में केंद्रीय मंत्री सयद ख़ुर्शीद शाह का नाम भी हैं.

चुनाव आयोग के प्रवक्ता अफज़ल ख़ान ने बीबीसी से बात करते हुए सांसदों और विधायकों की सदस्यता के निलंबन की पुष्टि की.

उन्होंने कहा, “संविधान के अनुसार सांसदों और विधायकों को हर साल अपनी परिसंपत्ति की जानकारी चुनाव आयोग को देनी होती है और इस साल जानकारी देने की समयसीमा 15 अक्तूबर तक थी.”

उन्होंने कहा कि चुनाव आयुक्त ने जिन सांसदों और विधायकों की सदस्यता निलंबित की है उन्होंने अभी तक अपनी परिसंपत्ति की सूचना नहीं दी है.

अफज़ाल ख़ान के अनुसार चुनाव आयोग ने अपना अधिकार इस्तेमाल करते हुए इन सांसदों और विधायकों को काम करने से रोक दिया है.

उन्होंने कहा कि निलंबित सांसद और विधायक जब अपनी परिसंपत्ति की जानकारी चुनाव आयोग को सौंपेगें तब उनकी सदस्यता बहाल करने की अधिसूचना जारी की जाएगी.

उनके मुताबिक जिन सांसदों और विधायकों की सदस्यता निलंबित की गई है वह संसद और विधानसभा में दाख़िल नहीं हो सकते.