वोटिंग मशीनों पर चुनाव आयोग को निर्देश नहीं
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दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा है कि जनता पार्टी अध्यक्ष सुब्रमण्यम स्वामी की इस बात के समर्थन में कोई सुबूत नहीं है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के साथ छेड़छाड़ की जा सकती है.
न्यायालय ने कहा कि इस बारे में कोई फ़ैसला करने से पहले व्यापक विचार-विमर्श की ज़रूरत है. कोर्ट का कहना है कि फ़िलहाल इस बारे में चुनाव आयोग को लिए कोई दिशा-निर्देश जारी करना मुश्किल है.
ग़ौरतलब है कि जनता पार्टी अध्यक्ष सुब्रमण्यम स्वामी ने दिल्ली उच्च न्यायालय ने याचिका दाख़िल करके इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए थे. उन्होंने मतदान का क़ाग़जी रिकॉर्ड रखने के लिए चुनाव आयोग को दिशा-निर्देश जारी करने की मांग की थी.





















